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UP दाखिल-खारिज स्टेटस कैसे देखें?

Akanksha 4 min October 12, 2026
उत्तर प्रदेश दाखिल-खारिज आवेदन की स्थिति मोबाइल पर जाँचती महिला किसान — मूल सांकेतिक चित्र

उत्तर प्रदेश में दाखिल-खारिज/नामांतरण के आवेदन या राजस्व वाद की स्थिति देखने के लिए पहले यह पहचानें कि आपके पास आवेदन संख्या है या न्यायालयीन वाद संख्या। राजस्व परिषद की वेबसाइट पर धारा 34 नामांतरण के लिए आवेदन, आवेदन/वाद की स्थिति और आदेश देखने के विकल्प सूचीबद्ध हैं। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) पर भी धारा 34 नामांतरण सहित वाद-संबंधी सेवाएँ दी गई हैं। पोर्टल पर दिखाई देने वाले मौजूदा निर्देशों का पालन करें।

दाखिल-खारिज स्टेटस देखने से पहले

  • आवेदन की रसीद, acknowledgment या कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या संभालकर रखें।
  • जनपद, तहसील और भूमि का राजस्व गाँव नोट कर लें।
  • स्थानांतरण/विरासत से जुड़े अपने दस्तावेज़ पास रखें; उन्हें केवल आधिकारिक पोर्टल या संबंधित कार्यालय पर ही दें।
  • धारा 34 का ट्रांसफर आवेदन और उत्तराधिकार/वरासत की प्रक्रिया अलग हो सकती है। सही सेवा चुनें।

ऑनलाइन आवेदन या वाद की स्थिति कैसे देखें?

  1. राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट खोलें और नामांतरण (धारा 34) सेवा चुनें; या RCCMS पोर्टल खोलें।
  2. अपने पास उपलब्ध पहचान के अनुसार “आवेदन की स्थिति”, “वाद/आवेदन पत्र की स्थिति”, “वाद खोज” या “आदेश” वाला विकल्प चुनें। नाम और मेनू बदल सकते हैं; वर्तमान स्क्रीन देखें।
  3. आवेदन/वाद संख्या और माँगे गए क्षेत्रीय विवरण भरें। CAPTCHA या सुरक्षा जाँच केवल तब पूरी करें जब पोर्टल माँगे।
  4. दिखाई गई स्थिति, अगली तारीख या उपलब्ध आदेश पढ़ें। यदि आदेश लिंक मौजूद हो, तो पूरा आदेश खोलकर उसकी तारीख और संबंधित भूमि-विवरण मिलाएँ।
  5. यदि आपको खतौनी में बदलाव देखना है, तो अलग से UP Bhulekh पर वर्तमान खतौनी देखें। आवेदन/वाद में कोई स्थिति दिखना अपने-आप खतौनी अपडेट होने की पुष्टि नहीं है।

आवेदन खोज में न मिले तो

  • आवेदन संख्या की वर्तनी/अंक और संबंधित वर्ष दोबारा जाँचें।
  • सही तहसील और राजस्व गाँव चुने हैं, यह रसीद या आवेदन दस्तावेज़ से मिलाएँ।
  • पोर्टल पर विकल्प न मिले या रिकॉर्ड पुराना लगे तो रसीद लेकर संबंधित तहसील/राजस्व कार्यालय से स्थिति की पुष्टि करें।
  • किसी एजेंट को OTP, पासवर्ड या अनावश्यक पहचान/बैंक विवरण न दें।

स्टेटस, आदेश और खतौनी में अंतर

ऑनलाइन स्थिति आवेदन या वाद की प्रगति दिखाती है। आदेश में सक्षम अधिकारी का निर्णय दर्ज हो सकता है। खतौनी में अद्यतन प्रविष्टि अलग से जाँची जाती है। इन तीनों को एक ही बात न समझें और केवल स्टेटस देखकर स्वामित्व, हिस्सेदारी या सीमांकन पर निष्कर्ष न निकालें। धारा 34 का संदर्भ उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में हस्तांतरण की सूचना से संबंधित है; विशिष्ट परिस्थिति पर लागू नियम और आदेश आधिकारिक स्रोत से पढ़ें।

नामांतरण की प्रक्रिया का कानूनी आधार समझने के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (सरकारी PDF) देखें। यह सामान्य जानकारी है, किसी व्यक्तिगत मामले की कानूनी सलाह नहीं। आपत्ति, अस्वीकृति या अपील के मामले में पूरा आदेश पढ़ें और संबंधित अधिकारी/वकील से सही प्रक्रिया पूछें।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या आवेदन संख्या और वाद संख्या एक ही है?

हर मामले में ऐसा जरूरी नहीं। आपके आवेदन की रसीद और पोर्टल के वर्तमान खोज विकल्प में दी गई पहचान का मिलान करें।

क्या “स्वीकृत” स्थिति दिखते ही खतौनी अपडेट मान लें?

नहीं। आदेश/अगली कार्रवाई देखें और बाद में UP Bhulekh पर संबंधित भूमि की खतौनी अलग से जाँचें।

स्टेटस नहीं दिख रहा तो क्या करें?

संख्या और क्षेत्रीय विवरण जाँचें। फिर आवेदन की रसीद लेकर संबंधित तहसील/राजस्व कार्यालय से पूछें; ऑनलाइन परिणाम न मिलना अकेले आवेदन की स्थिति का अंतिम प्रमाण नहीं है।

आधिकारिक पोर्टल

आगे पढ़ें: नामांतरण की पूरी प्रक्रिया के लिए दाखिल-खारिज क्या होता है गाइड और मोबाइल पर खतौनी देखने के लिए UP Bhulekh खतौनी गाइड पढ़ें। आवेदन/वाद की स्थिति और खतौनी की प्रविष्टि अलग-अलग जाँचें।

अंतिम जाँच: 23 अक्टूबर 2026। SarkariAsk स्वतंत्र सूचना-साइट है और उत्तर प्रदेश सरकार से संबद्ध या अधिकृत नहीं है। आवेदन के चरण, विकल्प और समय मामले के अनुसार बदल सकते हैं; पोर्टल/कार्यालय के वर्तमान निर्देश ही मानें।

चित्र श्रेय: SarkariAsk के लिए OpenAI ImageGen से बनाया गया मूल सांकेतिक चित्र। यह किसी सरकारी पोर्टल, राजस्व रिकॉर्ड या वास्तविक व्यक्ति का स्क्रीनशॉट नहीं है।

One response to “UP दाखिल-खारिज स्टेटस कैसे देखें?”

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